जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, अधिकारों के प्रति बच्चों एवं जनसुदाय में जागरुकता लाने के लिए जिला/विकासखंड/परियोजना/सेक्टर/ग्राम/स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन 6 से 11 जनवरी तक किया जाएगा।
बाल संरक्षण सप्ताह के दौरान 6 जनवरी को बाल संरक्षण के संबंध में खंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को बाल संरक्षण से संबंधित पहलुओं से अवगत कराया जाएगा साथ ही बाल संरक्षण विषय पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
8 जनवरी को जिला एवं खंड स्तर पर बाल संरक्षण को लेकर जागरुकता रैली का आयोजन होगा जिसमें किशोर न्याय सरंक्षण अधिनियम, पाक्सो अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम संबंधी जानकारी, नारे पोस्टर, बैनर, आडियो-वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी के अतिरिक्त आमजनता की सहभागिता भी होगी।
व जनवरी को ग्राम एवं वार्ड स्तर पर बच्चों के अधिकार से संबंधित जानकारियां अत्यंत कम है। ग्राम एवं वार्ड स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा स्थानीय पार्षद एवं सरपंच के सहयोग से बाल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। आगंनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा ग्राम एवं वार्ड स्तर पर समय एवं स्थान नियत कर बाल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बच्चे एवं उनके अभिभावक उपस्थित होंगे। बैठक में बच्चों के सरंक्षण संबंधी प्रावधानों से समुदाय को अवगत कराया जाएगा।
10 जनवरी को स्कूलों में बच्चों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरुक किए जाने के लिए संक्षिप्त कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसमें बाल अधिकारों के साथ पाक्सो अधिनियम, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श का प्रशिक्षण दिया जाएगा।