देशभर में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन, बाकी जगहों पर 8 जून के बाद होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे


नई दिल्ली.  8 जून के बाद ये जगहें खुल सकेंगी। धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें। शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस फिर शुरू की जाएंगी। 
स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फैले।


 दूसरा फेज 


स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे।
राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।
फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा।
तीसरा फेज इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बदलते हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।
इंटरनेशनल फ्लाइट्स। मेट्रो रेल। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।
सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।
लॉकडाउन के चौथे फेज में सबसे ज्यादा 73 हजार मामले बढ़े, इसलिए देशबंदी पूरी तरह खत्म होना मुमकिन नहीं।


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