सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान मतदान केन्द्र पर पहचान के लिए मतदाता पहचान पत्र के आलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए जो 12 अन्य वेकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किये है।
उनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी (UDID) कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी) फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, NPR के अन्तर्गत आर जी आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी) मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है।
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