सीहोर.श्रम पदाधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा "पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संतानों के लिए स्कूल छात्रवृत्ति योजना, 2024" 30 जनवरी, 2024 से लागू की गई है। योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की 2 संतानों को ही लाभ की पात्रता होगी, जिसमें प्रथम कक्षा को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं के लिए संबंधित शैक्षणिक सत्र के पूर्व के शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले एवं 50 प्रतिशत उपस्थिति वाले छात्र- छात्रा पात्र होंगें। "पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के छात्र-छात्राओं को योजना के तहत वार्षिक छात्रवृत्ति मण्डल द्वारा प्रदाय की जावेगी। कक्षा 1 से 5 तक 150 रूपये, कक्षा 6 से 8 तक छात्र को 200 रूपये एवं छात्रा को 600 रूपये, कक्षा 9 से 10 तक छात्र को 600 एवं छात्रा को 1200 रूपये, कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के छात्र- छात्रा को 2300 प्रदाय की जावेगी।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संतानों के लिए स्कूल छात्रवृत्ति योजना
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