सीहोर. शहर के सेन्ट एन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल द्वारा फीस वृद्धि और एक ही दुकान से छात्र-छात्राओं को पुस्तकें खरीदने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए थे। जांच के लिए चार सदस्यों का दल गठित किया गया था। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर पर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने सेन्ट एन्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि सात दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश दिए हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह तोमर ने बताया कि 14 जुलाई 2023 को फीस वृद्धि तथा छात्र-छात्राओं द्वारा एक ही दुकान से पुस्तकें क्रय करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य/संचालक को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। सूचना पत्र का जवाब समाधान कारक नहीं पाए जाने पर 18 दिसंबर 2023 को कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने चार सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच करने के निर्देश दिए गए थे।
जांच दल द्वारा “संस्था प्रबंधन को शिकायतों का निवारण करने के लिए कहा गया। जिनमें संस्था प्रबंधन छात्र - छात्राओं से जो फीस वृद्धि की गई है, उन्हें पालकों को वापिस करने के लिए कहा गया एवं छात्र - छात्राओं की पुस्तके जो कि एक ही दुकान से विक्रय हो रही है, उसे न्यूनतम तीन दुकानों पर विक्रय कराने एवं छात्र - छात्राओं की धार्मिक आस्थाओं पर ठेस न पहुंचाने एवं बच्चों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव नहीं बनाने के निर्देश दिए गए थे।
इसके साथ ही बढ़ाई गई फीस को अधिनियम की धारा 10 अनुसार 30 दिवस के भीतर पालको को वापिस करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन संस्था प्रबंधन द्वारा आज तक पालकों को फीस वापिस नहीं की गई है। निर्देशों की अवहेलना करने पर कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 2 दिसम्बर 2020 के नियम 9 (9) (7) तथा ( 8 ) के तहत संस्था के संचालक/प्राचार्य पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।